अन्नदाता सुखीभव योजना, आंध्र प्रदेश सरकार की एक कृषि कल्याण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के लघु और सीमांत किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 2 अगस्त 2025 को की।
कुल सहायता राशि ₹20,000 है, जिसमें से ₹6,000 केंद्रीय PM-Kisan योजना के अंतर्गत और ₹14,000 राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। राशि तीन बराबर किश्तों में दी जाती है:
- पहली किश्त (जून/अगस्त): ₹7,000 (₹2,000 केंद्र + ₹5,000 राज्य)
- दूसरी किश्त (अक्टूबर): ₹7,000 (₹2,000 + ₹5,000)
- तीसरी किश्त (जनवरी): ₹6,000 (₹2,000 + ₹4,000) i
भुगतान ऑनलाइन और पारदर्शी रूप से सीधे बैंक खातों में किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
पात्रता व आवेदन प्रक्रिया
पात्र होने के लिए किसान को निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- आंध्र प्रदेश का वैध निवासी
- किसान (जमीन मालिक या किराए पर खेती करने वाला)
- PM-Kisan पंजीकृत होना चाहिए
- e-KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए
आवेदन के लिए दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण, पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि शामिल हैं। वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है; किसान नजदीकी Rythu Seva Kendra या ग्राम सचिवालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन स्थिति जांच संभव है।
सत्यापन और शिकायत मार्ग
सरकार ने पहले चरण में e-KYC और NPCI व RTGS के माध्यम से लगभग 47 लाख किसानों का डेटा सत्यापन किया। इसमें तकरीबन 1.21 लाख किसानों के बैंक खाते निष्क्रिय पाए गए, जिन्हें सक्रिय करने का निर्देश जारी किया गया है।
यदि किसी किसान के खाते में राशि नहीं आई है, तो वे 155251 टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इसे ट्रैक कर सकते हैं।
सुरक्षा और जालसाजी से सावधान
सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है कि योजना के नाम पर भेजे गए अवांछित APK लिंक (साइबर ठगी) को कभी भी क्लिक न करें। केवल आधिकारिक पोर्टल और भरोसेमंद स्रोतों का उपयोग करें।
श्रेणी | विवरण |
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योजना का नाम | अन्नदाता सुखीभव योजना (Annadata Sukhibhava Scheme) |
शुरुआत की तारीख | 2 अगस्त 2025 (औपचारिक लॉन्च) |
लाभार्थी किसान | लगभग 47 लाख किसान |
वार्षिक सहायता राशि | ₹20,000 प्रति किसान (₹14,000 राज्य + ₹6,000 केंद्र द्वारा) |
किस्त की संरचना | तीन किश्तों में: जून – ₹7,000; अक्टूबर – ₹7,000; जनवरी – ₹6,000 |
पहली किश्त का वितरण | ₹7,000 (₹5,000 राज्य + ₹2,000 केंद्र), 2 अगस्त 2025 से शुरू |
भुगतान माध्यम | सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर |
पात्रता मानदंड | आंध्र प्रदेश का निवासी, किसान (जमीन मालिक या किराए पर खेती करने वाला), PM-Kisan पंजीकरण, e-KYC पूरा होना अनिवार्य |
दस्तावेज़ आवश्यकताएँ | आधार, जमीन दस्तावेज, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर (Aadhaar से लिंक), निवास प्रमाण, फोटो आदि |
सत्यापन प्रक्रिया | e-KYC और बैंक- आधार लिंकिंग का सत्यापन, तकनीकी मुद्दों के लिए जिला अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है |
शिकायत समाधान | टोल-फ्री नंबर: 155251 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं |
साइबर फ्रॉड चेतावनी | योजना के नाम पर धोखाधड़ी (APK लिंक) से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल/ स्रोतों का प्रयोग करे |